नई दिल्ली, जनवरी 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में विधायक अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मंगलवार को अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता निजाम पाशा की दलीलों पर गौर किया तथा मामले में पहले दी गई अंतरिम जमानत को नियमित कर दिया। अंसारी दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी थाने में 31 अगस्त, 2024 को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पिछले साल सात मार्च को शीर्ष अदालत ने अंसारी को इस मामले में छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। मार्च 2025 में शीर्ष अदालत से मिली राहत ...