लखनऊ, दिसम्बर 24 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद में पीठ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में शासनादेश के तहत पुरानी पेंशन के पात्रों को ओपीएस का लाभ नहीं दिए जाने के मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस प्रकरण को एक माह में निस्तारित के निर्देश दिए हैं। बुधवार को सदन में शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने इस मामले को औचित्य के प्रश्न के तौर पर उठाया था। श्री त्रिपाठी ने कहा कि बीते 28 जून को जारी शासनादेश के तहत 28 मार्च 2005 से पूर्व ऐसे सरकारी सेवक जिनके चयन के लिए विज्ञापन हो चुका है, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के लिए विकल्प पर की व्यवस्था की गई, जिसमें प्रदेश के हजारों शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होने जा रहे हैं। परन्तु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्...