विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर रोक
रांची, अगस्त 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। छात्र संगठनों द्वारा सोमवार को झारखंड विधानसभा घेराव को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा व विधि-व्यवस्था पर विशेष रूप से सतर्क है। रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र से हाईकोर्ट परिसर को बाहर रखा गया है। प्रशासन के अनुसार, धारा 163 लागू होने से तय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध-प्रदर्शन, धरना, जुलूस आदि जैसी गतिविधि प्रतिबंधित रहेंगी, जो विधि-व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। प्रशासन ने मांगों को शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीके से रखने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि आक्रामक या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसी गतिविधियों म...
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