पीलीभीत, जुलाई 25 -- पीलीभीत। महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की नियमित जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) शिखा प्रधान ने खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक थाना पूरनपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाना पूरनपुर में तहरीर देकर कहा कि छह साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी है। अपने भरण पोषण के लिए वह पूरनपुर के रिजवान उर्फ लल्ला के सब्जी के खेत में मजदूरी करने आने लगी। रिजवान ने शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए। जिससे वह गर्भवती हो गई। 23 जून 2026 को बहुत रिजवान के घर गई तो उसने उसे रखने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर चला गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता के न्यायालय में बयान दर्ज कराए। पुलिस ने रिजवान के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। आरोपी की ओर से नियमित जमानत ...