हरदोई, सितम्बर 8 -- हरदोई। पति की मौत के बाद ससुराल में रह रही महिला की जिंदा जलाकर हत्या के मामले में अदालत ने दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों रिश्ते में महिला के देवर-देवरानी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने मदारपुर कबाड़हा मंडई निवासी पप्पू उर्फ असलम और उसकी पत्नी छुटकी उर्फ रुखसाना पर पांच-पांच हजार अर्थदंड भी लगाया है। उन्नाव के औरास थानाक्षेत्र के नियाज अली खेड़ा निवासी शमशाद खां ने तीन दिसंबर 2017 को सण्डीला थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि उनकी बेटी सहरीन की ससुराल हरदोई के संडीला थाने के मदारपुर कबाड़हा मंडई गांव में थी। पति कलीम की करीब छह साल पहले मौत हो चुकी थी। इसके बाद सहरीन तीन बच्चों के साथ ससुराल में रह रही थी। आरोप है पारिवारिक बाग बेचने के बाद ससुरालीजन सहरीन को उसके हिस्से की रकम देने से इनकार...