बस्ती, जून 23 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग शुभम पांडेय का वेतन रोकने का आदेश दिया है। आयोग ने प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर वेतन रोकने के लिए कहा है। कोतवाली क्षेत्र के विसुनपुरवा मोहल्ले की मुराती देवी दो कमरों के मकान में रहती है। विद्युत विभाग ने चेकिंग दिखाकर 236155 रुपये का बकाया नोटिस भेज दिया, जबकि वह सभी बिलों का भुगतान करती रहती है। परेशान होकर के पीड़िता ने उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दाखिल किया। आयोग ने 30 सितंबर 2023 को फैसला सुनाते हुए विद्युत विभाग द्वारा भेजे गए बकाया नोटिस को निरस्त कर दिया साथ ही साथ 130000 रुपये विभाग पर हर्जाना भी लगाया। जब विभाग ने आयोग के आदेश का पालन नहीं किया तब मुराती देवी ने 11 जनवरी 2024 को इजराबाद दाखिल किया इसके तथ्यों ...