विदेश यात्रा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हिस्सा : कोर्ट
नई दिल्ली, जून 24 -- नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि विदेश यात्रा करना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा है। इसी आधार पर अदालत ने धनशोधन मामले की आरोपी रीना गोयल को अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टियों के दौरान थाईलैंड जाने की अनुमति दे दी है। अवकाशकालीन न्यायाधीश राजेश मलिक की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला करोड़ों रुपये के बैंक लोन घोटाले की जांच से जुड़ा है, जिसमें करोल बाग स्थित राज महल ज्वैलर्स समूह की कंपनी की दुकानों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन निवारण कानून के तहत अटैच किया था। ईडी के मुताबिक, यह संपत्तियां गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक-प्रमोटर गिन्नी देवी और रीना गोयल से संबंधित हैं। यह भी पढ़ें- विदेश जाना मौलिक अधिकार का हिस्सा; दिल्ली की कोर्ट ने करोड़ों के घोटाले की आरोपी महिला क...
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