बस्ती, अप्रैल 29 -- बस्ती, निज संवाददाता। विशेष सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने नगर थाना क्षेत्र निवासी विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले में आरोपित जहांगीर की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि भोले भाले बेरोजगारों को ठगने वालों की जगह जेल है । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ओझा एवं शासकीय अधिवक्ता कनिष्क सिंह ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का जहांगीर अंसारी निवासी टोला बाधा ने नगर बाजार में रोशन ट्रेवल्स के नाम से कार्यालय खोला था। यही से ठगी का खेल शुरू किया। नगर थानाक्षेत्र के कुसमौर निवासी उदय राज की शिकायत पर नगर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। तो ज्ञात हुआ कि उदय राज सहित 17 लोगों से कुल 22 लाख 10000 रुपये की ठगी आरोपित कर चुका है। पुलिस ने जब उसको गिरफ्...
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