नई दिल्ली, जून 22 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री संदीपा विर्क संबंधी सत्र अदालत के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट ने अभिनेत्री को विदेश यात्रा से पहले सुरक्षा रकम के तौर पर 20 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडी) देने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि यह शर्त उचित है। उसके खिलाफ धनशोधन का मामला चलने तक भारत लौटने के लिए जरूरी है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने विर्क की याचिका खारिज कर दी। अभिनेत्री ने तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सेशन जज के आदेश को चुनौती दी थी। सेशन जज ने 15 जून से 15 जुलाई, 2026 के बीच अभिनेत्री का पासपोर्ट जारी करने व फ्रैंकफर्ट, जर्मनी जाने की इजाजत देने के लिए लगाई गई शर्तों में ढील देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा कि सत्र अदालत द्वारा लगाई गई शर्तें खास तौर पर यह पक्का करने के लिए थीं कि याचिकाकर्...