खगडि़या, सितम्बर 2 -- खगड़िया । विधि संवाददाता व्यवहार न्यायालय खगड़िया के विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम पुष्पम कुमार झा ने सोमवार को 909 लीटर 495 एमएल जब्त विदेशी शराब मामले में एक दोषी को सजा सुनाई। जबकि गत 28 अगस्त को ही न्यायाधीश ने एक आरोपी मेघौना निवासी मो. आलम को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया और मिथुन कुमार को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदू पर अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रियरंजन कुमार उर्फ पप्पू, बचाव पक्ष से अधिवक्ता सीताराम साह तथा नीरज कुमार के बहस सुनने के बाद अलौली थाना क्षेत्र के तिलकनगर कामाथान गांव निवासी श्रीनारायण यादव के पुत्र मिथुन कुमार को उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के तहत 10 साल का साधारण कारावास एवं पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण का...