खगडि़या, जुलाई 3 -- खगड़िया, विधि संवाददाता विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय प्रभाकर झा ने 52 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामदगी के मामले में शुक्रवार को दोष सिद्ध दो आरोपी को पांच-पांच वर्ष का साधारण कारावास की सजा के साथ एक एक लाख रुपए जुर्माना की भी सजा खुले न्यायालय में सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं अदा करने पर तीन तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी जेल में व्यतीत करने होंगे।

अपराध और सजा सजा के बिंदू पर सरकार पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद राजीव कुमार उर्फ गुड्डू एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अजय कुमार के बहस को सुनने के बाद उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के अंतर्गत जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के पनसलवा गांव के गजाधर सिंह के पुत्र विक्की कुमार सिंह और दूसरा चौथम थाना क्षेत्र के सोनवर्षा ग्राम के सुरेश सिंह के पुत्र राजीव कुमार हैं क...