वित्तरहित शिक्षण संस्थान के शिक्षकों को 3 माह में पेंशन भुगतान कराएं मुख्य सचिव
बिहारशरीफ, जुलाई 15 -- वित्तरहित शिक्षण संस्थान के शिक्षकों को 3 माह में पेंशन भुगतान कराएं मुख्य सचिव हाई कोर्ट के फैसले के बाद अनुदानित संबद्ध डिग्री कॉलेज के कर्मचारियों में जगी आशा की किरण बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। पटना हाईकोर्ट ने लंबित मामले पर बुधवार को कार्रवाई करते हुए अनुदानित संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाया है। जस्टिस हरीश कुमार ने कॉलेज सेवा आयोग या चयन समिति से अनुमोदित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन व पेंशन भुगतान करने की प्रक्रिया तीन माह के अंदर पूरा करने का मुख्य सचिव को आदेश दिया है। बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष डॉ. शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा, महासचिव प्रो. राजीव रंजन, मीडिया प्रभारी प्रोफेसर अरुण गौतम ने...
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