प्रयागराज, दिसम्बर 27 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के विजन टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड को राहत देते हुए उनसे लीज रेंट की वसूली पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित भूखंड का कब्जा प्रमाणपत्र जब तक जारी नहीं किया जाता, तब तक लीज रेंट वसूला नहीं जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने लगभग 168 करोड़ रुपये लीज रेंट की मांग रद्द कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने याची के अधिवक्ता तरुण अग्रवाल को सुनकर दिया है। मामला नोएडा के सेक्टर 94 स्थित एक वाणिज्यिक भूखंड से संबंधित है। मूल रूप से यह भूखंड मेसर्स बीपीटीपी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर लिमिटेड को आवंटित किया गया था। बाद में उपविभाजित कर प्लॉट संख्या 2ए याची कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। नोएडा प्राधिकरण ने लगभग 168 करोड़ रुपये...
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