उरई, अगस्त 13 -- उरई। संवाददाता चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब 7 साल पहले दुष्कर्म के बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त विधवा की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए आग लगाने के मामले में अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अधिवक्ता हृदेश पांडे के अनुसार चुर्खी गांव निवासी तत्कालीन अध्यापक ने 28 दिसंबर 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी। उनका कहना था कि 25 दिसंबर 2019 की रात करीब 1:30 बजे उनके बाड़े में आग लग गई थी। आग में उनकी रिश्ते की विधवा चाची की मृत्यु हो गई थी। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और काफी समय से उसी बाड़े में रह रही थी।आग लगने के बाद लोगों से जानकारी करने पर आशंका हुई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने महिला के साथ मारपीट कर हत्या की और साक्ष्य मिटाने के लिए श...