नई दिल्ली, फरवरी 11 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास यादव की याचिका खारिज कर दी। वह 2002 में कारोबारी नीतीश कटारा की हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सजा काट रहा है। यादव ने जेल अधिकारियों के 29 अक्टूबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसकी पैरोल याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रविंदर दुडेजा ने बुधवार को विकास यादव की याचिका खारिज कर दी। वह नीतीश कटारा की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहा है। यादव ने पैरोल पर रिहाई की मांग की थी। विकास यादव ने जेल अधिकारियों के 29 अक्टूबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी पैरोल याचिका खारिज कर दी गई थी। फरलो जेल से अस्थायी रिहाई होती है, न कि पूरी सजा की छूट या निलंबन। यह आमतौर पर उन कैदियों को दी जाती है जो अपनी सजा का कुछ हिस्सा पूरा कर चुके होते ...