नई दिल्ली, मार्च 23 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता के ऑरेंज लाइन मेट्रो कॉरिडोर निर्माण में बाधा डालने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथ लिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह विकास से जुड़े ऐसे मुद्दे का राजनीतिकरण न करे, जो आम लोगों के लिए फायदेमंद है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट को परियोजना के निर्माण कार्य की निगरानी करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि 'हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि हाईकोर्ट आपके (राज्य सरकार के) प्रति बहुत उदार रहा है। यह एक ऐसा मामला था, जिसमें आपके मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कुछ का...