नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने Drishti IAS के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति की पहचान का कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल करने वाले ऑनलाइन कंटेंट के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए है। इन निर्देशों में उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर बनाए गए फर्जी प्रोफाइल और चैनलों के साथ-साथ कुछ डीपफेक सामग्री को हटाने के लिए कहा गया है। मामला विकास दिव्यकीर्ति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। जस्टिस एजे भंभानी ने मामले की सुनवाई करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिव्यकीर्ति के नाम, फोटो और पहचान के कथित दुरुपयोग से जुड़े कंटेंट पर निर्देश दिए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट और चैनल उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं। ...