देवघर, जनवरी 2 -- देवघर,प्रतिनिधि। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेशानुसार नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर उनके योगदान करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया गया है। झारखंड सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा जारी आदेश में यह भी जिक्र है कि नवनियुक्त पदाधिकारी का परीक्ष्यमान अवधि योगदान की तिथि से दो वर्षों की होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि में संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है। नवनियुक्त पदाधिकारी की वरीयता झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस कार्यालय आदेश की क्रम संख्या वरीयता सूची/...