लखनऊ, जनवरी 14 -- वाहन डीलर दो हेलमेट न लेने पर गाड़ी नहीं देंगे परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी डीलरों को निर्देश भेजे सड़क हादसों में मौतों को कम करने के लिए किया गया निर्णय लखनऊ, विशेष संवाददाता दो पहिया वाहन डीलरों को अब बाइक-स्कूटी खरीदने वालों को दो हेलमेट (चालक व सहचालक के लिए) देना जरूरी होगा। आईसीआई मार्का दोनों हेलमेट की कीमत वाहन खरीदने वालों को ही देना होगा। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बुधवार को इस संबंध में प्रदेश के सभी डीलरों को निर्देश भेज दिए हैं। परिवहन विभाग ने यह कदम सड़क हादसों में मौतों को कम करने के लिए लिया है। इससे पहले प्रदेश में डीलरों को एक हेलमेट न खरीदने पर वाहन की बिक्री न करने का आदेश दिया जा चुका है। वाहन डीलरों के लिए यह आदेश जारी हुआ परिवहन आयुक्त के मुताबिक उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश क...
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