गिरडीह, जनवरी 21 -- बेंगाबाद, प्रतिनिधि। डीजे साउंड अधिष्ठापित कर तेज आवाज में गाना बजाते हुए मुख्य सड़कों पर वाहनों के परिचालन करनेवालों की अब खैर नहीं है। इस तरह के ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत अनुमंडल पदाधिकारी ने सीधी कार्रवाई करने का थाना प्रभारी को निर्देश दिया है। इस सिलसिले में अनुमंडल पदाधिकारी ने हाई कोर्ट द्वारा पारित न्यायादेश का हवाला देते हुए सबंधित थाना प्रभारी को पत्र प्रेषित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि धार्मिक / विवाह एवं अन्य आयोजनों के अवसर पर डीजे वाहनों में डीजे साउंड अधिष्ठापित कर बाजार या प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं। जबकि हाईकोर्ट रांची ...