सासाराम, फरवरी 16 -- (पेज तीन की लीड) अदालत ने अभियुक्त पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना वाहन का हिसाब-किताब मांगने पर की चाकू से गोंदकर हत्या सासाराम, निज संवाददाता। वाहन का हिसाब-किताब मांगने पर चाकू से गोंद-गोंदकर वाहन मालिक की करीब तीन साल पहले हुई हत्या करने के मामले में जिला जज नौ सुचित्रा सिंह की अदालत ने चालक करगहर थाना क्षेत्र के शिवपुर निवासी अफजल अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। मामले की प्राथमिकी मृतक वाहन मालिक करगहर थाना क्षेत्र के रूपैठा निवासी मो. कुद्दुस आलम के भाई मो. मुमताज आलम ने दर्ज करायी थी। फर्दबयान में मो. मुमताज का कहना था कि दो जून 2023 की शाम छह बजे मेरा भाई मो. कुद्दुस आलम स्कू...