रांची, जून 15 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने वाहन फाइनेंस विवाद से जुड़े एक मामले में शिकायतकर्ता चंद्रकांत गोपलका की अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत द्वारा ट्रैवल व्यवसायी पवन कुमार जायसवाल को दिए गए बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। मामला छह वाहनों की फाइनेंसिंग से जुड़ा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने करीब 31 लाख रुपये बकाया रहने के बावजूद फाइनेंस पर लिए गए वाहनों को बेच दिया और इस तरह धोखाधड़ी तथा आपराधिक विश्वासघात का अपराध किया।

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