रांची, जून 22 -- रांची। वाहन फाइनेंस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में एजेसी-13 देबासिस मोहापात्रा की अदालत ने आरोपी योगेश मिश्रा को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने आदेश दिया कि 28 दिनों के भीतर गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की स्थिति में उन्हें 20 हजार रुपये के मुचलके और दो जमानतदारों पर राहत दी जाए। मामला रातू थाना कांड संख्या 151/2026 से संबंधित है। प्राथमिकी के अनुसार, महिंद्रा वाहन डीलर प्रतीक ऑटोमोबाइल्स के जीएम (सेल्स) अनुप शुक्ला ने आरोप लगाया है कि महिंद्रा फाइनेंस से वित्तपोषित एक वाहन की ईएमआई भुगतान में गड़बड़ी हुई। जांच में सामने आया कि ग्राहक की पहली ईएमआई 18,620 रुपये आरोपी योगेश मिश्रा के खाते से जमा की गई थी, जबकि बाद की किश्ते नहीं भरी गईं। इसके बाद 8.21 लाख रुपये की बकाया राशि का मामला सामने आया। सुनवाई के दौरान बचाव ...