बिजनौर, अक्टूबर 2 -- नगीना कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अनुपम सिंह ने गैंग बनाकर बाइक चोरी करने और चोरी की बाइक अन्य व्यक्तियों को बेचने के आरोप में दानिश, भूपेंद्र और किशोर को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सजा के साथ 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक पंकज चौहान ने बताया कि 19 जून 2020 को को नगीना देहात थाने में तैनात दरोगा सतेंद्र सिंह पुलिसकर्मी सत्येंद्र चौहान, रोहित चौधरी, दीपक तोमर, सोवरन सिंह, और रोहित त्यागी के साथ रेंडम चैकिंग व्यवस्था में कोटकादर की पुलिया पर गश्त कर रहे थे। ग्राम टांडा माईदास की ओर से अलग-अलग मोटर साइकिल पर तीन व्यक्ति आते दिखाई दिए। बाइक सवार युवक पुलिस वालों को देखकर वापस मुड़कर पीछे की ओर जाने लगे। पुलिस को शक होने पर रोक-टोक करते हुए घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में पकड़े युवकों ने अपना नाम भूप...