अमरोहा, फरवरी 20 -- शुक्रवार को जिले के उप संभागीय परिवहन विभाग में मेले का आयोजन किया गया। जिसमें वाहन चालक व स्वामियों को नई वन टाइम टैक्स व्यवस्था की जानकारी दी गई। एआरटीओ प्रवर्तन महेश शर्मा ने बताया कि अब तक छोटे और बड़े सभी वाणिज्यिक वाहनों पर त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स देना अनिवार्य था। इससे वाहन स्वामियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था लागू होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कर भुगतान से प्रक्रियाओं में भी राहत मिलेगी। परिवहन विभाग के अनुसार यह सुविधा केवल 7500 किग्रा से जुड़ी कम भार क्षमता वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगी। 7500 किग्रा से अधिक भार क्षमता वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए पहले की तरह ही त्रैमासिक या वार्षिक रोड टैक्स व्यवस्था जारी रहेगी। कहा कि वन टाइम रोड टैक्स व्यवस्था का उद्द...
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