अमरोहा, जून 10 -- अमरोहा, संवाददाता। एक जनवरी 2019 से पहले पंजीकृत सार्वजनिक वाहनों में अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी वीएलटीडी लगवानी होगी। डिवाइस न लगवाने पर वाहनों के परमिट जारी नहीं होंगे, उनकी फिटनेस भी नहीं होगी। वहीं, 2019 के बाद पंजीकृत निजी बसों, टैक्सी और नेशनल परमिट वाले ट्रकों में पहले से लगी वीएलटीडी को एक्टीवेट करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश निजी बसों, टैक्सी और नेशनल परमिट वाले ट्रकों आदि सार्वजनिक वाहनों की लाइव निगरानी और यात्री सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनमें व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पेनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने एक जनवरी 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के स्वामियों को वाहनों में डिवाइस लगवाने का निर्देश दिया है। वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम का सत्यापन वाहन पोर्ट...