महाराजगंज, मई 27 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जिले में पेट्रोल-डीजल को लेकर मची किल्लत के बीच एक नया आदेश जारी हुआ है। अब इस नियम के तहत वाहनों में पेट्रोल और डीजल की मात्रा निर्धारित कर दी गई है। पहले के नियम में संशोधन किया गया है। अब गैलन, डिब्बा और बोतल में किसी दशा में पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। डीएसओ एपी सिंह ने बताया कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. टेरीटरी मैनेजर ने बुधवार को परामर्शी जारी किया है। इसके क्रम में महराजगंज में डीजल-पेट्रोल के वितरण में आ रही कतिपय समस्याओं को लेकर पहले के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। अब सभी पेट्रोल पंप नियमित रूप से नियमानुसार खुले रहेंगे। यह भी पढ़ें- बाइक की टंकियों को लेकर पेट्रोल भराने पहुंचे लोग ईंधन की आपूर्ति वाहनों में ही की जाएगी। जरिकेन, पिपिया, डिब्बा, बोतल आदि में पेट्रोल-डीजल ...