प्रयागराज, मई 8 -- इलाहाबाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के मामले में दाखिल तीन दर्जन से अधिक अवमानना याचिकाओं को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है। वाजिद अब्बास की अवमानना याचिका के अनुसार वाराणसी के गोविंदपुरा स्थित दाल मंडी में एक मकान में तीन भाइयों अली अब्बास, हसन अब्बास व जाफर अब्बास का हिस्सा था। हसन और जाफर ने अपना 2/3 हिस्सा राज्य सरकार को बेच दिया जबकि वाजिद अब्बास (अली अब्बास के पुत्र) का 1/3 हिस्सा अब भी उनके पास है, जहां वह सोनू इंटरप्राइजेज नाम से दुकान चला रहे हैं। डीएम का हलफनामा पेश कर अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने बताया कि प्रशासन वहां ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि दो भाइयों वाले हिस्से को ढहाया गया तो याची की दुकान भ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.