नई दिल्ली, जुलाई 29 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भारतीय वायु सेना के अधिकारियों/कर्मियों को अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर सिविल सेवार पर जाने का 'बिना शर्त अधिकार' नहीं है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 'वायु सेना की नौकरी छोड़कर सिविल सेवा में जाने के लिए पूर्व मंजूरी लेना कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है, जिसे नज़रअंदाज़ किया जा सके।'जस्टिस उज्जल भुइयां और एस.एस. चंदुरकर की पीठ ने सेना की ऑपरेशन और कामकाज को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वायु सेना की पहले से मंजूरी लेने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना ज‌रूरी है। यह भी पढ़ें- Indian Army JAG Recruitment 2026: भारतीय सेना में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, 17 अगस्त तक करें आवेदन वायु सेना के नियमों का हवाला देते हुए पीठ ...