नई दिल्ली, जनवरी 24 -- सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने एक पारिवारिक पिकनिक के दौरान झील में डूबते बच्चों को बचाते हुए जान गंवाने वाले भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर की पत्नी को विशेष पारिवारिक पेंशन प्रदान की। ट्रिब्यूनल ने उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें 'कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' ने पाया था कि मृत्यु सैन्य सेवा के कारण नहीं हुई थी। दिवंगत विंग कमांडर दुर्लभ भट्टाचार्य की पत्नी अनुराधा भट्टाचार्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए, एएफटी की चंडीगढ़ पीठ ने फैसला सुनाया कि अधिकारी की मृत्यु सैन्य सेवा के कारण हुई थी। न्यायमूर्ति उमेश चंद्र शर्मा और एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की पीठ ने 19 जनवरी को अपने आदेश में कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वह निष्कर्ष जिसमें मृत्यु को 'सैन्य सेवा के कारण नहीं' माना गया था, रद्द किया जाता है। दिसंबर 2006 में भ...
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