नई दिल्ली, जनवरी 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा पारित उस फैसले को बरकरार रखा गया था। इस फैसले में भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी (आईआरएस) समीर वानखेड़े को पात्रता के आधार पर संयुक्त सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर आयुक्त के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश देते हुए राहत दी गई थी। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने पिछले साल 28 अगस्त को सुनाए गए दिल्ली हाईकोर्ट के उक्त आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि हम अनुच्छेद-136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं। हालांकि, इस ...