नई दिल्ली, मई 18 -- कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका सोमवार को वापस ले ली। वाड्रा ने अपनी याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान वाड्रा की ओर से पेश अधिवक्ता प्रतीक चड्ढा ने कोर्ट को बताया कि याचिका बिना किसी शर्त के वापस ली जा रही है। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इससे पहले वाड्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि जिस अवधि (वर्ष 2008 से 2012) के लेन-देन की बात हो रही है, उस समय कुछ कथित अपराध पीएमएलए के दायरे में नहीं थे। वहीं, ईडी की ओर से इस दलील का विरोध ...