लखनऊ, जनवरी 5 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीकेटी के नगवामऊ गांव में 4.597 हेक्टेयर की जमीन पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के मामले में एलडीए को भी पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं। वहीं न्यायालय ने केन्द्रीय जल आयोग को मंगलवार तक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवायी मंगलवार को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने उत्कर्ष सेवा संस्थान की ओर से दाखिल वर्ष 2016 की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याची के अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने बताया कि शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या पर वर्तमान याचिका दाखिल की गई है। मामले में न्यायालय की सख्ती के बाद बख्शी का तालाब के नगवामऊ गांव में 4.597 हेक्टेयर की जमीन प्लांट के लिए प्रस्तावित की जा चुकी है। वहीं जल निगम की...