लखनऊ, जनवरी 30 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बख्शी का तालाब के नगवामऊ गांव में 4.597 हेक्टेयर की जमीन पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से संबंधित प्रस्ताव को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने उत्कर्ष सेवा संस्थान की ओर से दाखिल वर्ष 2016 की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याची के अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने बताया कि शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या पर वर्तमान याचिका दाखिल की गई है। मामले में न्यायालय की सख्ती के बाद बख्शी का तालाब के नगवामऊ गांव में 4.597 हेक्टेयर की जमीन प्लांट के लिए प्रस्तावित की जा चुकी ...
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