बस्ती, जून 2 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने नगरपालिका की ओर से भेजी गई जलकर की 56938 रुपये के नोटिस को निरस्त कर दिया है। नगरपालिका को 45 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

परिवाद की शिकायत जेल रोड सिविल लाइन निवासी रामप्रकाश सिंह आदि ने आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया कि उनका बहुत पुराना मकान है, जिस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स बकाया नहीं है। नगर पालिका ने 28469 रुपये के वाटर टैक्स का नोटिस भेजा था, जिसे 12 अप्रैल 2024 को जमा कर दिया था। विभागीय लापरवाही के कारण परिवादी के मकान में जलापूर्ति नहीं की गई। विवश होकर हैंडपंप लगवा कर जल की व्यवस्था करनी पड़ी। बिना जलापूर्ति के ही परिवादी से जलकर वसूला गया और 56938 रुपये का बकाया दर्शाते हुए नो...