नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता नंदामुरी तारक रामा राव (जिन्हें एनटीआर जूनियर के नाम से जाना जाता है) उनके व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि राव भारत में एक जाना-माना चेहरा हैं, जिन्होंने अपने सफल करियर में बहुत ज्यादा सद्भावना और प्रतिष्ठा हासिल की है। एक सेलिब्रिटी का दर्जा पाया। पीठ ने कहा कि इसलिए पहली नजर में वादी के व्यक्तित्व के गुण उसके नाम, शक्ल व तस्वीरें आदि व्यक्तित्व के अधिकारों के तहत रक्षा योग्य तत्व हैं। वादी को अपनी अनुमति के बिना तीसरे पक्षों द्वारा व्यावसायिक लाभ के लिए सामान बेचने के लिए अपने व्यक्तित्व के अधिकारों के इस्तेमाल के खिलाफ रोक लगाने का हक है। यह भी पढ़ें: मां ज्यादा कमाती हो तब भी भरण-पोषण पिता की जिम्मेदारी...