सासाराम, अगस्त 10 -- सासाराम, निज संवाददाता। इजराय वाद संख्या-32/2025 में क्षतिपूर्ति राशि की वसूली में कथित लापरवाही पर जिला जज चार अनिल कुमार की अदालत ने गया जी के डीएम के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायालय ने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए गया जी डीएम से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। यह भी पढ़ें- एक सप्ताह में 30 लंबित न्यायिक मामलों में प्रतिशपथ दायर करें अधिकारी : डीएम

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