प्रयागराज, मई 16 -- रेलवे बोर्ड ने 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित अथवा अधिसूचित पदों पर भर्ती हुए रेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के दायरे में लाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को लंबित मामलों की अंतिम सूची जल्द भेजने का निर्देश दिया है। रेल मंत्रालय के वित्त निदेशक (स्थापना) जी. प्रिया सुदरसनी की ओर से 15 मई 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि जिन रेल कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना के तहत आने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प दिया था, लेकिन अब तक उनके मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी स्तर पर निर्णय नहीं हो सका, उन सभी मामलों का अंतिम निस्तारण किया जाए। यह भी पढ़ें- RRB ALP Vacancy : CBT से GS हटा, चयन प्रक्रिया बदली, 11127 रेलवे एएलपी भर्ती ...