प्रयागराज, नवम्बर 20 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कैनाल पर अतिक्रमण हटाने के आदेश का अनुपालन नहीं करने को गंभीरता से लिया है और प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग अनिल गर्ग को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे यह बताने को कहा है कि वर्षों पुराने हाईकोर्ट के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मथुरा के जितेंद्र गौर की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार संजय नगर विकास सेवा समिति ने जनहित याचिका दाखिल मथुरा कैनाल पर अतिक्रमण का मामला उठाया था। कहा गया था कि मथुरा कैनाल के दोनों ओर अतिक्रमण कर निर्माण कर किया गया है, जिससे कैनाल की चौड़ाई 35 फीट से घटकर आठ फीट रह गई है। कोर्ट ने सहायक अभियंता को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया लेकिन कोई ...
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