रांची, जून 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड के सुरक्षित और संरक्षित वनों की सीमा के पास स्टोन क्रशर लगाने की न्यूनतम दूरी तय करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को हाईकोर्ट में ही अपनी बातें रखने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहाना की पीठ ने यह निर्देश दिया। इसके बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेसईबी) ने अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली। बोर्ड ने झारखंड हाईकोर्ट के वन क्षेत्रों से खनन और स्टोन क्रशर लगाने की निर्धारित दूरी 250 मीटर से बढ़ाकर 500 करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2015 और 2017 में जारी अधिसूचनाएं, जिनमें दूरी घटाकर 250 मीटर कर दी गई थी, वह अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है। कोर्ट ने इन ...