शाहजहांपुर, फरवरी 19 -- उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए व्यावसायिक वाहनों के लिए वन टाइम टैक्स यानी एकमुश्त कर की नई व्यवस्था लागू कर दी है। यह व्यवस्था तकनीकी रूप से वाहन पोर्टल पर लाइव हो चुकी है। एआरटीओ प्रशासन सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि नई प्रणाली का उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार कर जमा करने की जटिल प्रक्रिया से राहत देना, कर प्रशासन को पारदर्शी बनाना और राजस्व संग्रह को सुदृढ़ करना है। सर्वेश ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के व्यावसायिक वाहनों पर एकमुश्त कर की दरें निर्धारित की हैं। इसके तहत भाड़े पर संचालित दोपहिया वाहनों पर 12.5 प्रतिशत, तिपहिया मोटर कैब पर 7 प्रतिशत, 10 लाख रुपये तक के मोटर कैब और मैक्सी कैब पर 10.5 प्रतिशत तथा 10 लाख से अधिक मूल्य वाले ऐसे वाहनों पर 1...
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