इटावा औरैया, मई 8 -- इटावा। लुप्त प्राय वन्य जीव को मारने के एक मामले में आरोपियों की जमानत के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है। 24 अप्रैल को वन विभाग की टीम ने दो गिरफ्तार किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि वन विभाग की टीम 24 अप्रैल 2026 को गश्त पर थी तभी लुप्त प्राय सेही का शिकार कर उसे ले जाते दो लोगों को पकड़ा था। वन रक्षक प्रियाशु की तहरीर पर पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कृपाल सिंह व उसके भाई भूरे निवासी मडै़या इकनौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा था। आरोपियों की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश रजत जैन ने मामला गंभीरता मानते हुए कहा कि लुप्तप्राय वन्य जीव का शिकार करना एक गंभीर अपराध है और दोनों के जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज कर द...