नई दिल्ली, जून 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरल में अगस्त्यमलाई इकोलॉजिकल लैंडस्केप के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लिया है। अदालत ने एक समय-सीमा में अतिक्रमण हटाने की योजना तैयार करने और उसे प्राथमिकता पर लागू करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उन सभी अतिक्रमण करने वाले 118 सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि अगस्त्यमलाई लैंडस्केप के संरक्षित क्षेत्रों, जिसमें कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लिपुथुर-मेगामलाई टाइगर रिजर्व और कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। इनके भीतर अतिक्रमण कई दशकों से बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा विशिष्ट निर्देश जारी किए गए थे और शीर्ष अदालत द्वारा आद...