जमुई, जुलाई 23 -- लक्ष्मीपुर । निज संवाददाता वन्यजीवों के कारण मानव जीवन,पशुधन,फसल एवं संपत्ति को होने वाले क्षति की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत आर्थिक सहायता(मुआवजा)का प्रावधान किया है। वन्यजीवों के आक्त्रमण के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु,घायल होने,पशुधन की क्षति ,फसल अथवा अन्य संपत्ति का नुकसान किया जाता है।तो वैसी स्थिति में प्रभावित व्यक्ति या उसके परिजन चौबीस घंटा के अंदर संबंधित वन क्षेत्र कार्यालय /वन प्रमण्डल कार्यालय या फिर थाना में लिखित आवेदन देंगे।आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने के प्रावधान किया गया है।जिसके आधार पर विभाग द्वारा स्थल जांच के उपरांत नियमानुसार मुआवजा स्वीकृत किया जाएगा।उक्त यह भी पढ़ें- जंगली जानवरों से क्षति पर मुआवजा देगा वन विभाग, आवेदन आमंत्रित जानकारी मुंगेर व...