जमुई, जुलाई 31 -- जमुई। हिन्दुस्तान संवाददाता वन्यजीवों के कारण मानव जीवन, पशुधन, फसल अथवा अन्य संपत्ति को होने वाली क्षति पर बिहार सरकार की ओर से निर्धारित प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता (मुआवजा) दी जाएगी। इस संबंध में जमुई वन प्रमंडल ने आम लोगों को जानकारी देते हुए क्षति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अपील की है। यह भी पढ़ें- Jahanabad News: समय से पहले जिले में सीएमआर आपूर्ति का लक्ष्य पूराआवेदन करने की प्रक्रिया वन विभाग के अनुसार, वन्यजीव के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु, घायल होने, पशुधन की क्षति, फसल या अन्य संपत्ति को नुकसान होने पर प्रभावित व्यक्ति या उनके परिजन को घटना के 24 घंटे के अंदर संबंधित वन क्षेत्र कार्यालय, वन प्रमंडल कार्यालय अथवा थाना में लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करान...