रांची, अप्रैल 2 -- रांची, विशेष संवाददाता। कोरोना के दौरान पलामू प्रमंडल समेत कई इलाकों के जंगलों की कटाई के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीआईडी के एडीजी और मामले के जांच अधिकारी को 20 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों को इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों और दस्तावेज के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीसीएफ और वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसके आलोक में जवाब दाखिल कर बताया गया कि अभी मामले की जांच जारी है। इस संबंध में कमलेश सिंह ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता आद्या मिश्रा ने अदालत को बताया ...