रांची, नवम्बर 4 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त फॉरेस्टर जय भगत की ग्रेच्युटी से काटे गए 9.54 लाख रुपये अब तक वापस नहीं करने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि राशि लौटाने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम 19 नवंबर तक बताएं। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट ने चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (सीसीएफ) के वेतन से राशि काटने की चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी फाइलों के एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमने का हवाला देकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

राशि लौटाने में देरी पर अदालत की नाराजगी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल क...