देवरिया, दिसम्बर 20 -- देवरिया। पूरब जनहित मंच के केंद्रीय अध्यक्ष सोबराती किदवई ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की बेववाइट दोबारा खुली है। इसके बाद पंजीकरण को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड संख्त हुआ है। वक्फ संपत्तियों का 15 फरवरी तक पंजीकरण करा लें, नहीं तो एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। निर्धारित समय में पंजीकरण न कराने वाले मुत्तवलियों पर बीस हजार से एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल पर करीब 50 हजार संपत्तियों का पंजीकरण न हो पाने के बाद उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उप्र वक्फ न्यायधिकरण में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायधिकरण ने बोर्ड की मांग को स्वीकार कर पंजीकरण के लिए छह माह का समय बढ़ाकर 5 जून 2026 कर दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैनल जफर फारूखी ने वक्फ मुत्तवलियों और प्रबंध समितियों को पो...