मधुबनी, अप्रैल 26 -- शैलेंद्र कुमार मधुबनी, निज संवाददाता। जिले में वक्फ भूमि से जुड़े मामलों में अब स्पष्ट प्रावधान सामने आए हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास वक्फ संपत्ति का प्रमाण है, तो वह सीधे अपर समाहर्ता के न्यायालय में जमाबंदी रद्द कराने का मामला दायर कर सकता है। साथ ही फर्जी दस्तावेज या अवैध कब्जे के मामलों में संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का भी विकल्प मौजूद है। रविवार को वक्फ संपत्ति मामले में संभावित कार्रवाई की जानकारी देते हुए जिला औकाफ कमेटी सदस्य सह जदयू वरिष्ठ नेता अधिवक्ता महताब आलम ने बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जिले के 21 अंचलों में वक्फ भूमि की जांच कर अवैध जमाबंदियों को रद्द करने की अपील की है। इन्होंने सीएम को इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कई स्था...