नई दिल्ली, जुलाई 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश के उस हिस्से को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य वक्फ बोर्ड को संयुक्त सचिव की देखरेख में काम करने को कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने बोर्ड की स्वायत्तता को बहाल करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव किया और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों का निपटारा किया। पीठ ने कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के पैरा 6 की आखिरी लाइन को बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें यह निर्देश कि 'बोर्ड सरकार के संयुक्त सचिव की देखरेख में काम करेगा', इसे हटाया जाता है। संयुक्त सचिव, जो बोर्ड के सदस्य हैं, उन्हें उसकी हैसियत से काम करने रहना चाहिए। यह मामला कल हाईकोर्ट के सामने आएगा। पीठ ने...